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किसानो के लिये अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने के निर्देश

मकड़ाई समाचार बालाघाट |जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके. शुक्ला ने बताया कि राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सहकारी बैंको से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को बेसरेट 10 प्रतिशत के अंतर्गत ब्याज अनुदान के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।
बैंक के सीईओ  शुक्ला ने बताया कि जारी निर्देशों में प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराया जावेगा, 04 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान उन किसानों को उपलब्ध कराया जावेगा, जो भारत सरकार द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन करते हुये ड्यू डेट तक ऋण का भुगतान कर देते है, खरीफ 2020 सीजन हेतु ड्यू डेट 28 मार्च 2021 तथा रबी 2020-21 सीजन हेतु ड्यू डेट 15 जून 2021 निर्धारित की गयी है।
श्री शुक्ला ने बताया कि ब्याज सहायता योजना अंतर्गत जिन किसानों को राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी, सहकारी समितियां उक्त राशि उनसे प्राप्त कर सकेगी, किन्तु ऋण वितरण से ड्यू डेट तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर किसी भी स्थिति में प्रभारित नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल द्वारा निर्देश प्राप्त हुये है।