मकड़ाई समाचार हरदा/हंडिया। सर्वपितृ अमावस्या पर हरदा-नेमावर में स्नान पर प्रतिबंध को लेकर जारी अलग अलग विषय के आदेश चर्चा में हैं। इधर नेमावर में जहाँ बरगी डेम के गेट खोलने से जलस्तर बढ़ने को कारण बताया गया है, वहीं हंडिया में दलदल गहराई के कारण किनारे पर बनें घाट पर स्नान को प्रतिबंधित किया गया है।
इधर आननफानन में जारी इन आदेश से श्रद्धालुओं की आस्था पर पानी फिर गया है। हालांकि जानमाल की सुरक्षा कारणों से जारी किए गए आदेश जनहित में ही हैं।
मालूम हो, कुछ दिन पहले स्नान करने वालों के दो पहिया चारपहिया वाहनों को घाट स्टैंड पर रखने सम्बंधित रेट सूची को लेकर जमके चर्चा चली थी।
बहरहाल, श्रद्धालुओं के असमंजस के बीच ज़िला देवास और ज़िल हरदा के एसडीएम के अलग-अलग विषयान्तर्गत आदेश की चर्चा जारी है।
हरदा जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश।
कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, हरदा/स्टेनो/अ ० वि ० अ ०/2022 आदेश तहसीलदार हण्डिया व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 24-9-2022 अनुसार दिनांक 24-9-22 एवं 25-9-2022 को सर्वपितृमोक्ष/ भूतडी अमावस्या पर पेडी घाट एवं पानी की टंकी घाट हण्डिया पर पानी की गहराई अधिक होने से तथा किनारों पर दलदल की स्थिति को देखते हुये उक्त स्थान पर श्रद्धालुओं के स्नान को प्रतिबंधित किया जाना प्रतिवेदित किया है । कमांक 1782 हरदा , दिनांक : – 24/09/2022 अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 24-9-22 एवं 25/9/2022 को हण्डिया में आयोजित होने वाले सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नर्मदा नदी के पेडी घाट एवं पानी की टंकी घाट पर जनसुरक्षा/जानमाल की रक्षा के दृष्टिगत नर्मदा में श्रद्धालुओं के स्नान पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।
देवास जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश।
आदेश // तहसीलदार खातेगांव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कमांक/ 542 / रीडर -1 / 2022 खातेगांव दिनांक 24.09.2022 एवं थाना प्रभारी नेमावर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक/थाना नेमावर/ 964/2022 दिनांक 24.09.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि म.प्र . के कई जिलों में लगातार वर्षा होने के कारण बरगी बांध में जल स्तर बड़ गया है जिसके फलस्वरूप बरगी बांध के गेटों को खोला गया है। जिससे नर्मदा नदी में जल स्तर बड़ने एवं बाढ़ की संभावना है। अतः उपरोक्त प्रतिवेदनों के आधार पर दिनांक 25.09.2022 को नेमावर में आयोजित होने वाले सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के मेले एवं नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान आदि पर जनसुरक्षा/जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।