डैनी उतपुरे
मकड़ाई समाचार बैतूल। बाथरूम में नहाने के दौरान एक महिला को ताक-झांक करके देखने का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी पप्पू उर्फ अख्तर पिता हामिद हुसैन उम्र 48 साल निवासी सारणी को धारा 354 सी के तहत दोषी पाते हुए 1 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया कि 29 जनवरी 2017 को पीड़ित महिला ने सारनी थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर जब वह बाथरूम में नहा रही थी, उसी समय पप्पू उर्फ अख्तर बाथरूम के झरोखे से झांककर देख रहा था। पीड़िता ने अपने पति को जो ड्यूटी पर गए थे पूरी घटना की जानकारी दी और महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। प्रकरण में शासन की ओर से सौरभ सिंह ठाकुर और यशपाल सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।

