हरदा| कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एस.विश्वनाथन द्वारा मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा विनियम 1979 नियम-3 के अंतर्गत हैजा, ज्वर आदि संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिले के तीनों अनुविभागों- हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी में दलों का गठन किया है। तीनों अनुविभागों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारी बनायाा गया है। साथ ही संबंधित विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कनिष्ठ एवं आपूर्ति अधिकारी को दल में शामिल किया गया है। उक्त दल अपने-अपने अनुविभाग में दर्शित हैजा, ज्वर, आंत्रशोध रोग के फैलने की रोकथाम करेंगं एवं इस संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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