मकड़ाई समाचार ब्यूरो गणेश भावसार
खण्डवा । पुलिस अधीक्षक खंडवा विवेक सिंह (भा. पु. से.) द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को फरार, घोषित इनामी आरोपियों की धरपकड़ हेतु आदेशित निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा (शहर) श्रीमती सीमा अलावा तथा नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा ललित गठरे के निर्देशन में पुलिस थाना सिटी कोतवाली की टीम को सूचना मिली की थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 242/21 धारा 376(3), 376(2)(N), 34, 120-B भादवि, 3/4, 5(L)/6 POCSO Act, 3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST Act, 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश अधिनियम में फरार आरोपी अरशद उर्फ आरु उर्फ चिंटू पिता अशरफ सैय्यद, 20 साल, निवासी घासपुरा रेल्वे कालोनी का अपने परिचित मनीष के साथ सनावद मे घूम रहा है, प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस थाना सिटी कोतवाली की टीम द्वारा सनावद पंहुचकर घेराबंदी कर आरोपी अरशद उर्फ आरु उर्फ चिंटू पिता अशरफ सैय्यद, 20 साल, निवासी घासपुरा रेल्वे कालोनी को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार किया गया|
घटना का विवरण इस प्रकार है कि 31/03/2021 को फरियादीया द्वारा थाना सिटी कोतवाली उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन आरोपीगणों अरशद उर्फ आरू उर्फ चिंटू, मीना पति अशरफ तथा फिज़ा पति अरशद के विरुद्ध प्रस्तुत करने पर थाना सिटी कोतवाली पर अपराध क्रमांक 242/21 अंतर्गत धारा 376(3), 376(2)(N), 34, 120-B भादवि, 3/4, 5(L)/6 POCSO Act, 3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST Act, 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रकरण सदर में आरोपिया मीना पति अशरफ तथा फिज़ा पति अरशद को गिरफ्तार कर लिया था तथा प्रकरण का मुख्य आरोपी अरशद उर्फ आरू उर्फ चिंटू घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा ₹10000 का इनाम भी घोषित किया था|पुलिस द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस थाना सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह, प्र. आर. पंकज सिंह, प्र. आर. विरेंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही|
