मकड़ाई समाचार हरदा। 7 साल पहले छीपाबड़ में हुई एक घटना गाय काटने के विवाद पर न्यायालय में मामला चल रहा था। घटना के मामले में थाना छीपावढ में दर्ज अपराध क्रमांक 218/2013 अंतर्गत धारा 147/34, 452, 436, 323, 325, 149/34 भारतीय दंड विधान के मामले में दर्ज सत्र प्रकरण क्रमांक 13/2014 में दिनांक 20/08/2020 को न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय पीठासीन अधिकारी श्रीमान अरूण श्रीवास्तव साहब ने निम्नलिखित आरोपीगण को दोषमुक्त किया :-
01/ रवि पासी
02/ रानू तिवारी
03/ मनोज गयाप्रसाद
04/ हेमराज
05/ नर्मदेश
06/ भरत जयनारायण
07/ रिंकू उर्फ राजकुमार अनोखीलाल
08/ नितिन रामचरण
09/ संजू रामाधार
10/ सुभाष लक्ष्मीनारायण
11/ सुरेन्द्र टाइगर
12/ दुर्गाप्रसाद निर्भयदास
इस मामले में आरोपीगण की और से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश टाँक, चेतन पटेल, रामौतार गहलोत, शंकरसिह राजपूत, राहुल करवाल अधिवक्ता गण ने की !

