jhankar
ब्रेकिंग
जानिए एक नौकरी पर निर्भरता क्यों खतरनाक है नवरात्रि का पांचवा दिन - माँ स्कंदमाता की पूजा का विशेष महत्व खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस का कृषि विभाग में प्रदर्शन, 3 दिन में तालाबंदी की चेतावनी जाखड़ माता मंदिर में नवरात्रि की धूम, महिलाएं रोज दे रही गरबा की प्रस्तुति MP में आज से 4 दिन आंधी-बारिश का दौर, ग्वालियर-चंबल में ज्यादा असर हंडिया में गरबा महोत्सव में सीहोर के एमएलडी ग्रुप ने मारी बाजी ढोलियावाड़ में विद्युत विभाग की कार्रवाई से किसानों में आक्रोश, तीन मोटरें जब्त करने का आरोप हरदा: नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी बरी, साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट का फैसल... आईटीआई रहटगांव के कर्मचारियों को दी ई-ऑफिस संचालन की ट्रेनिंग रबी सिंचाई से पूर्व गोंदागांव उपनहर की साफ-सफाई एवं मरम्मत कार्य पूर्ण करने के निर्देश

MP BIG NEWS; निवेशकों की राशि वापसी का मार्ग खुला.. निवेशकों में जागी आशा, जिला कलेक्टर ने जीएन डेयरी की   11 संपत्तियां  कुर्क करने के आदेश दिये.

चिटफंड कंपनी  जीएन डेयरी के खिलाफ 25.10 करोड़ और 12% व्याज की वसूली 2017 से रुकी है..

- Install Android App -

मकड़ाई समाचार  नर्मदापुरम 

चिटफंड कंपनी जीएन डेयरी जीएन गोल्ड और एनएनसीएल के 10574 निवेशकों की 25.10 करोड़ और 12% व्याज की कोर्ट द्वारा आदेशित राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर नर्मदापुरम श्री नीरज कुमार सिंह ने कंपनियों की 11 संपत्तियों को सेकंड क्लिमेंट के रूप में कुर्क किए जाने के आदेश विगत दिनों दिए हैं.. जिससे निवेशकों के निवेश राशि की वापसी का रास्ता साफ होते नजर आ रहा है … उक्त आशय की जानकारी निवेशकों के अधिवक्ता  रमेश के साहू एडवोकेट इटारसी ने दी.. श्री साहू ने बताया कि उक्त वर्णित तीनों कंपनियों के खिलाफ 12 सितंबर 2017 को तत्कालीन कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया द्वारा 10574 निवेशकों की दावा राशि 25.10 करोड़ एवं उस पर 12% ब्याज स्वीकृत करते हुए कलेक्टर देवास द्वारा कुर्क संपत्तियों में से राशि से वसूली के आदेश किए थे.. किंतु होशंगाबाद कलेक्टर के आदेश को कलेक्टर देवास द्वारा अमान्य किए जाने पर निवेशक खाली हाथ हो गए थे।
निवेशकों के अधिवक्ता श्री साहू ने बताया कि शासन को इस संबंध मैं वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था।
कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने निवेशकों के आवेदन को स्वीकार करते हुए और आदेशित राशि की वापसी सुनिश्चित करने हेतु सेकंड क्लेमेंट के रूप में 11 वर्णित संपत्तियों जिसमें लालघाटी भोपाल,मेट्रो टावर विजय नगर इंदौर, डिवाइन वैली उज्जैन ,नवकार खरगोन, धार पिंपरी महाराष्ट्र,और जनकपुरी नई दिल्ली की संपत्ति सहित ऑडी और डस्टर कार को कुर्क किए जाने के आदेश प्रदान किए है