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Lok SabhaChunav 2024 : आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 भोपाल। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते हैं। आचार संहिता लग गई है। जो आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। किसी संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा बगैर अनुमति के किसी भी तरह की रैली, जुलूस, प्रदर्शन आदि नहीं किए जा सकेंगे। सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक भी नियमों के आधीन ही उपयेग किया जा सकेंगा। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शनिवार को जारी आदेश में बताया है कि जिले में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाने से राजनीतिक सभाएं की जाएंगी। आमसभा और ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नियंत्रित सीमा में किया जायेगा। इस दौरान बिना अनुमति आमसभा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जायेगा।

सभी प्रकार के हथियारों के प्रदर्शन जन समूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण,आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेंट का अस्थायी निर्माण पर बिना अनुमति प्रतिबंध लगाया गया हैं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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आचार संहिता के ये हैं नियम

1. संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही आयोजित किए जा सकेंगे।
2. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नियम शर्तों का पालन करने के साथ ही अनुमति लेकर ही किया जा सकेगा।
3. रैली, जुलूस, आदि में किसी भी प्रकार के अस्त्र,- शस्त्र रखना एवं उनका प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा।
4. बिना अनुमति के टेंट, पंडाल आदि का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
5. इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर अन्य इंटरनेट मीडिया आदि पर विवादित पोस्ट पर प्रतिबंध रहेगा।
6. एक स्थान पर एक समय में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंधित रहेगा।
7. शासकीय,अशासकीय स्कूल, मैदान, भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर में राजनीतिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
8. सभी होटल, लाज एवं धर्मशाला संचालक को इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी।

(Source Internet)