ब्रेकिंग
अभा साहित्य परिषद के अधिवेशन में शामिल हुए जिले के साहित्यकार 9 बच्चों की मां ने प्रेमी से मिलकर पति की कर दी हत्या हरदा: कलेक्टर श्री जैन ने जनसुनवाई में सुनी नागरिकों की समस्याएं हरदा: ई-केवायसी व आधार फिडिंग कार्य की गति बढ़ाएं ! कलेक्टर श्री जैन ने बैठक में दिये निर्देश घरेलू विवाद मे पत्नि ने पति की फावड़े से काटकर की हत्या ! पत्नि के चरित्र पर शंका करने से उपजे विवाद... इजराईल ईरान जंग: अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को ईरान ने स्वीकार कर लिया ! ईरान के विदेश मंत्री स... उपभोक्ता आयोग का आदेश: 4 किसानों को मिलेंगे फसल बीमा राशि के 4.50 लाख रूपये Aaj ka rashifal: आज दिनांक 24 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे खातेगांव में "अंजुमन बैतुलमाल न्यास" द्वारा कैरियर गाइडेंस कैंप का आयोजन, सैकड़ों विद्यार्थियों ने ल... टिमरनी: 2 पंचायत सचिवों को सूचना का अधिकार में जानकारी नहीं देना पड़ा भारी ! राज्य सूचना आयोग ने ठोक...

Pan-Aadhaar Link : सभी नागरिकों के लिए जरूरी नहीं है पैन आधार लिंक करना, जानिए क्या है नए नियम

पैन कार्ड हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है पैन कार्ड का इस्तेमाल तमाम वित्तीय लेनदेन एवं बैंक खाता खुलवाने जैसे कार्यों में किया जाता है। यहां तक की आयकर विभाग से संबंधित कार्य में पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। देश में करोड़ों लोगों के पास अपना पैन कार्ड मौजूद है। खास तौर पर बिजनेस करने वाले और नौकरी पैशा व्यक्ति पैन कार्ड बनवाते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी आज इस आर्टिकल में आपको प्रदान की जाएगी।

भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड धारी नागरिकों को पैन आधार लिंक करने के लिए समय-समय पर डेडलाइन जारी की जाती है। इसकी डेट लाइन अब खत्म हो चुकी है। पैन कार्ड को लेकर कई तरह की जानकारी सरकार तरफ से दी गई है। जिसमें इसके गलत इस्तेमाल की भी बात कही गई है। आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं, कि देश के कौन नागरिक पेन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं और किन्हे इन दस्तावेज को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।

इन लोगों को पैन आधार लिंक की आवश्यकता नहीं है –

भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है, लेकिन देश के कुछ नागरिक इन्हें लिंक नहीं भी करते हैं, तब भी उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिनमें 80 साल के उम्र से ज्यादा वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी या फिर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, उन्हें भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी नहीं है। असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में निवास करने वाले नागरिक को भी पैन आधार को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन्हें आयकर विभाग द्वारा डीएक्टिवेट कर दिया गया है। परंतु ऊपर बताए गए विभिन्न नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।

- Install Android App -

कैसे कर सकते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक –

अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको पैन आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपने पैन नंबर एवं आधार नंबर को दर्ज करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद बड़ी ही आसानी से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। डेडलाइन निकालने के कारण अब पैन आधार लिंक करने पर आपको ₹1000 की पेनल्टी का भुगतान करना होगा, जिसे आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं।

______________

यह भी पढ़े –