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एयरसेल मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर फिर लगी रोक

एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एक बार फिर राहत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से मिली छूट 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

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8 अक्टूबर को हुई सुनवाई मेंचिदंबरम और उनके बेटे को 1 नवंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी गई थी। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें 26 नवंबर तक के लिए राहत दे दी गई। हालांकि चिंदबरम द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था। उनका आरोप है कि चिंदबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है।
बता दें कि चिदंबरम ने निदेशालय के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिये इस साल 30 मई को अदालत में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की थी जिसमें उन्हें समय-समय पर राहत मिलती रही है। ईडी ने 25 अक्टूबर को एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। उन्हें गलत तरीके से विदेशी निवेशकों के फंड डायवर्ट करने के मामले में आरोपी बनाया गया है।