पंजाब में अनुसूचित जाति लड़की से छेड़खानी और मारपीट मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह दोषी करार, हिरासत में लिए गए
पंजाब। प्रदेश मे एक सनसनीखेज मामला जिसमे एक युवती जो अपने मान सम्मान की कानूनी लड़ाई वर्षो से लड़ रही अब उसे न्याय मिलने की उम्मिद नज़र आ रही है। अजा वर्ग की एक लड़की के साथ विवाह मे गाली गलौच मार पीट की गई थी जिसकी शिक़ायत के बाद कार्यवाही नही हुई उस समय आरोपी पहले आटो ड्राईवर था।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को अजा वर्ग की लड़की से छेड़खानी और मारपीट मामले में दोषी करार दिया गया है। तरनतारन जिला कोर्ट ने उन्हें और अन्य 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में सजा 12 सितंबर को सुनाई जाएगी।
यह घटना वर्ष 2013 की है जब मनजिंदर सिंह लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे।उस दौरान तरनतारन के उस्मा गांव की एक अजा वर्ग की युवती ने विवाह समारोह में छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस मे शिकायत के बाद मामले मेँ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए थे ।इस अन्तराल मेँ मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए थे।
अब क्या होगी कार्रवाई
इस मामले विधायक लालपुरा के वकील ने कहा है कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अभी पुलिस ने सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है।

