हंडिया। जिले में अवैध उत्खनन एवं रेत के अवैध परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना हंडिया पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से भरा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किया है। मामले में आरोपी चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधीक्षक हरदा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी के मार्गदर्शन में अवैध खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 28 जून 2026 को थाना हंडिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर चालक बिना वैध रॉयल्टी के रेत से भरी ट्रॉली लेकर ग्राम जोगा से ग्राम मांगरूल की ओर जा रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ग्राम मांगरूल से सगौदा के बीच वन विभाग के जंगल मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान बिना नंबर के नीले रंग के सोनालिका ट्रैक्टर एवं उससे जुड़ी ट्रॉली को रोककर जांच की गई। ट्रॉली में लगभग 3 घन मीटर रेत भरी हुई मिली। चालक से रेत परिवहन के वैध दस्तावेज एवं रॉयल्टी मांगी गई, लेकिन वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने आरोपी सुनील पिता तुलसीराम काजले (23 वर्ष), निवासी साल्याखेड़ी के कब्जे से लगभग 3 घन मीटर अवैध रेत तथा सोनालिका ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की। जब्त रेत की अनुमानित कीमत करीब ₹4,500 बताई गई है। पुलिस ने जप्ती की संपूर्ण कार्रवाई नियमानुसार पूरी की।
इस संबंध में थाना हंडिया में अपराध क्रमांक 272/2026 के तहत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 4/21 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

