हरदा : विद्युत संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की बैठक 3 नवंबर 2026 मंगलवार को आयोजित होगी। उप महाप्रबन्धक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हरदा ने विद्युत वितरण कंपनी हरदा वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया है
कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की बैठक 03 नवंबर मंगलवार को मीटिंग हॉल वृत्त कार्यालय, छोटी हरदा में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। बैठक में हरदा वृत्त के उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं आवेदनों पर नियमानुसार सुनवाई की जाएगी। उपभोक्ता अपनी शिकायत के निराकरण हेतु निर्धारित समय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इच्छुक उपभोक्ता निर्धारित समय पर उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करें ताकि फोरम के समक्ष सुनवाई हो सके। फोरम में विद्युत अधिनियम की धारा 126 व 135, धारा 139 व 161 से संबंधित शिकायतों तथा बकाया राशि वसूली से संबंधित ऐसे विवाद जिनमें बिल की राशि विवादित न हो, को छोड़कर अन्य पात्र शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती हैं। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपनी शिकायत के समर्थन में संबंधित बिजली बिल, पूर्व में किए आवेदन की प्रति, भुगतान रसीद एवं आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं।

