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पूर्व सरपंच और सचिवों ने हेराफेरी कर की कीमती सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश

रतलाम। ईओडब्ल्यू द्वारा रतलाम जिले की ग्राम पंचायत रियावन के पूर्व सरपंच और सचिवों सहित अन्य के खिलाफ ग्राम पंचायत के रिकार्ड में हेरफेर कर गॉव की बेशकीमती सरकारी जमीन को हड़पने के मामले में जॉच के बाद एफआईआर दर्ज की है।

 यह था मामला
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत की जॉच में ग्राम पंचायत रियावन तहसील पिपलौदा जिला रतलाम के तत्कालीन सरपंच सूरजबाई धाकड, तत्कालीन सचिव घनश्याम सूर्यवंशी एवं अशोक सेन एवं तत्कालीन सरपंच सूरजबाई धाकड के रिश्तेदारों चमनलाल धाकड, राजेश धाकड, टीना धाकड एवं उमा धाकड की हेराफेरी उजागर हुई। आरोपियो द्वारा ग्राम पंचायत रियावन स्थित शासकीय आबादी भूमि के रिकार्ड को पंचायत कार्यालय से गायब करने, कूटरचित रिकार्ड तैयार करने, शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से कय-विक्रय कर खुद और अपने परिजनों को लाभ पहुचांने के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर ईओडब्ल्यू भोपाल द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया।

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यह है आरोपी
आरोपियो में सूरजबाई धाकड पति निर्भयराम धाकड (तत्कालीन सरंपच) ग्राम रियावन जिला रतलाम, घनश्याम सूर्यवंशी पिता प्रभुलाल (तत्कालीन, सचिव) निवासी रानीगांव जिला रतलाम, अशोक सेन (परमार) पिता राधेश्याम, (तत्कालीन-सचिव) निवासी ग्राम मूंदड़ाकला-रतलाम, चमनलाल पिता बंशीलाल धाकड निवासी रियावन, जिला रतलाम, राजेश पिता अशोक धाकड निवासी ग्राम रियावन, जिला रतलाम, टीना पति राहुल धाकड निवासी ग्राम रियावन जिला रतलाम और उमा पिता अशोक धाकड़ निवासी ग्राम रियावन जिला रतलाम के नाम शामिल है।

 सबने मिलकर इस तरह किया फर्जीवाड़ा
विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक रतलाम जिले के ग्राम रियावन में बसस्टेण्ड के पास ग्राम आबादी की सर्वे नंबर 1411 की बेशकीमती सरकारी खुली जमीन को हडपने के लिये तत्कालीन सरपंच सूरजबाई धाकड ने तत्कालीन सचिव घनश्याम सूर्यवंशी और अशोक सेन के साथ मिलकर ग्राम पंचायत रियावन के शासकीय अभिलेख-संपत्ति कर पंजी 2011-2012 को गायब-नष्ट करके उसके स्थान पर कूटरचित संपत्ति कर पंजी साल 2011-12 बनाई। इसके बाद संपत्ति कर पंजी के अनुक्रमाक 377 को बटाकित कर अतिरिक्त अनुक्रमांक 377/1, 377/2 एवं 377/3 की गलत इंट्री करते हुए इन गलत इंट्रियो के आधार पर सूरजबाई धाकड के रिश्तेदारों के नाम पर तीन फर्जी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र दामाद-चमनलाल धाकड को 29 अक्टूबर 2019, बेटे के साले राजेश धाकड़ को 29 अक्टूबर 2019 और बेटे के साले की पत्नी टीना धाकड को 18 दिसंबर 2019 को जारी करते हुए शासन के साथ छल करने के उददेश्य से इन प्रमाण पत्रों का असली की तरह उपयोग किया। आरोपियो ने इन दस्तावेजो से ग्राम पंचायत रियावन के सर्वे क्रमांक 1411 पर स्थित ग्राम आबादी की शासकीय खुली करीब 3 हजार वर्गफीट की जमीन को 900-900 वर्गफीट के तीन हिस्सों में बांटकर पूर्व सरपंच सूरजबाई धाकड के रिश्तेदारों चमनलाल धाकड, राजेश धाकड एवं पत्नी टीना धाकड द्वारा उस 2700 वर्गफीट शासकीय भूमि पर अपना स्वामित्व दर्शाते हुए आपस में कय-विक्रय करते हुए चमनलाल धाकड (दामाद) ने ई-रजिस्ट्री 3 दिसंबर 2019 के माध्यम से राजेश धाकड (बेटे के साले) को, राजेश धाकड (बेटे के साले) द्वारा ई रजिस्ट्री 3 दिसंबर 2019 के माध्यम से चमनलाल धाकड (दामाद) को और टीना धाकड (साले की पत्नी) द्वारा ई-रजिस्ट्री 13 जनवरी 2020 के माध्यम से उमा धाकड (पुत्रवधू) को विक्रय कर दी गई। इतना ही नहीं उस सरकारी जमीन को को म०प्र० शासन की भू-स्वामित्व योजना के तहत राजस्व रिकार्ड में भूखण्ड कमांक 752. 753, 754 के रूप में अपने नाम पर दर्ज करवाकर शासकीय भूमि को हडप कर शासन के साथ धोखाधड़ी की गई। ईओडब्ल्यू जॉच में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, धोखाधडी, कूटरचना, पद का दुरूपयोग एवं दुष्प्रेरण के आरोप सही पाये जाने पर उनके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 (ग) एवं 12 का प्रकरण दर्ज कर आगे की जॉच में लिया गया है।