हरदा / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 1 महिला आरोपी नीलू पति दीपक रैकवार को 6 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। इस आरोपी के विरूद्ध सट्टा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज है। जिला बदर की अवधि में यह आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगी।