हरदा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईड लाईन के अनुसार बैंकों द्वारा किसानों की फसल का बीमा करने के लिए किसानों के के.सी.सी. खाते से बीमा प्रीमियम राशि जमा करने के अलावा केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसानों से संबंधित जानकारी भी भेजना होती है, ऐसा नहीं करने पर किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो जाते हैं। उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज करने के बाद ऐसे 13 किसानों को बीमा कंपनी व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से फसल बीमा राशि देने के आदेश उपभोक्ता आयोग के माननीय अध्यक्ष/न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह व माननीय सदस्य श्रीमति पांडेय ने दिया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम रोलगांव, कडोलाराघौ, सोमगांवकलां व कुकरावद के 13 किसानों से बैंक ने बीमा प्रीमियम राशि तो जमा करा ली मगर पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं करने के कारण किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गये। आयोग द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक हरदा, बैंक आफ इंडिया खिरकिया व पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा बीमा कंपनी के साथ संयुक्त रूप से इन किसानों को लगभग 6 लाख रूपये की बीमा राशि दी जावेगी। इस आदेश के अनुसार ग्राम रोलगांव के सत्यनारायण यादव व सचिन यादव को 166660/रू., ग्राम कडोलाराघौ के शिवनारायण राजपूत को 31242/रू., रामनिवास राजपूत को 31242/रू., रामभरोस राठौर को 31700/रू., बसुबाई खण्डेल को 98689/रू., ग्राम जटपुरा के धीरज कुमार मुकाती को 32500/रू., ग्राम नीमसराय के नारायणीबाई मीना को 51145/रू., ग्राम सोमगांवकलां के रामकृष्ण गुर्जर को 83809/रू., ग्राम कुकरावद के उमाशंकर गुर्जर को 25870/रू., राजेश कुमर गुर्जर 25359/रू., चन्द्रगोपाल टाले को 25859/रू. व दीपक टाले को 28468/रू. बीमा राशि मिलेगी, इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। यह भुगतान 30 दिन के अन्दर नहीं करने पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ेगा।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |