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Harda news: विधानसभा निर्वाचन के लिये धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

हरदा / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान जिले में लोक शांति बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि आग्नेय घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस, रैली एवं सभा में नहीं करेगा।

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किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रमों में सभी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैवाहिक, अंत्येष्टी अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रम जहां 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित रहेंगी, की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के लिये किसी प्रकार की आम सभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर, वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी स्वीकृति आदेश जारी कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश 5 दिसम्बर 2023 को परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगा। राज्य की पुलिस, एस.ए.एफ., रेल्वे पुलिस व बैंक के सुरक्षा कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। आदेश के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।