हरदा : जिला आपूर्ति अधिकारी हरदा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सम्मिलित पात्र परिवारों में से विगत 6 माह से निरंतर राशन प्राप्त न करने वाले परिवारों को अस्थाई रूप से हटाया जाएगा। उन्होने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र सभी परिवारों से अपील की है कि वे माह अगस्त में उचित मूल्य दुकान से अनिवार्य रूप से राशन सामग्री प्राप्त कर लें। अन्यथा आगामी माह से राशन प्राप्त न करने वाले परिवारों को पोर्टल से हटा दिया जाएगा।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
