ब्रेकिंग
खिरकिया हरदा : अंधे कत्ल का खुलासा रुपए के लेनदेन का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार , एसपी ने किया खुलासा केदारनाथ धाम के पास हैलीकाप्टर हुआ क्रेश 7 लोगों की मौत इंदौर : कोरोना के रोज आ रहे मरीज में मिले पिछले 5 दिन में मिले 52 मरीज: मरीजो की संख्या करीब एक सैकड... मौसम: मप्र में आंधी-बारिश की चेतावनी 47 जिलों में बारिश की सम्भावना सिराली: रेत के अवैध परिवहन में शामिल 2 ट्रेक्टर जप्त किये अखिल भारतीय कतिया समाज महासंघ का स्मार्ट गर्ल्स प्रशिक्षण 21-22 जून को Aaj ka rashifal: आज दिनांक 15 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे हरदा छीपाबड़: कुआं खुदाई का कार्य करने वाले मजदूर युवक पर गिरी बिजली मौके पर हुई मौत !   आयशर वाहन में ठुस ठूस कर ले जा रहे थे गौवंश , टिमरनी पुलिस ने घेराबंदी कर गौ तस्करी करने वाले 5 आरोप... बदमाश नंनद को आए थे किडनेप करने उठा ले गए भाभी को, आरोपियों ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म , 8 आरोपी गि...

Harda Big News: धारदार हथियार से प्राणघातक हमले के आरोपी दो सगे भाइयों को दो-दो साल की सजा

हरदा : सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव में 2018 में खेत में हुए झगड़े में एक किसान को पड़ोसी किसान ने ही धारधार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। उक्त मामले में जिला न्यायालय ने धारधार हथियार से हमला करने वाले दो लोगो पर आरोप सिद्ध पाते हुए 2-2 साल का सश्रम कारावास और एक एक हजार रूपये अर्थदंड कि सजा सुनाई।

जिला न्यायालय के एडीओपी विनोद कुमार अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 मे फरियादि चंद्रशेखर 13 नवंबर 2018 को ग्राम खारपा अपने खेत गया था। इसी दौरान धुरगाड़ा निवासी गुलाबदास पिता श्रीकिशन उर्फ श्रीकृष्ण चौधरी उम्र 44 वर्ष और कमलेश पिता श्रीकृष्ण चौधरी उम्र 42 वर्ष आए। दोनों ने गाली-गलौज करते और धमकाते हुए कहा यह खेत मेरा है तुम यहां क्या कर रहे हो। विवाद में कमलेश ने तेज धार वाले दराते से हमला किया।

इसमें चंद्रशेखर को दाएं गाल पर लगा। गुलाबदास ने लकड़ी से हमला किया। इसमें उसे हाथ के पंजे, नाक, पीठ एवं सीने पर चोटे आई। इस दौरान ड्राइवर ने बीच-बचाव किया और बड़े भाई नरेंद्र सिंह को मोबाइल पर कॉल कर झगड़े की सूचना दी। घायल चंद्रशेखर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों पर भादंवि की धारा 325, 294, 323, 324, 506 व 34 में केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध पाते हुए दोनों आरोपियों को दो-दो साल के सश्रम एवं एक – एक हजार रूपये के अर्थदंड कि सजा सुनाई।

- Install Android App -

________________________________

यह भी पढ़े –