हरदा / जिला न्यायालय हरदा में 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री अरविंद रघुवंशी ने मंगलवार को प्रचार वाहन रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रघुवंशी ने बताया कि 13 दिसम्बर को जिला मुख्यालय हरदा और सभी तहसील न्यायालयों में आयोजित होने वाली लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
श्री रघुवंशी ने आमजन से अपील की है कि अपने राजीनामा योग्य प्रकरण यथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, बैंक व वसूली से संबंधित प्रकरण, समझौता आपराधिक प्रकरण, चैक बाउंस से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण, विद्युत अधिनियम, दीवानी प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराये व लोक अदालत का लाभ उठायें।
कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी, विशेष न्यायाधीश व नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत श्री जयदीप सिंह, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री निसार अहमद खान, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री निमिष राजा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लवकेश सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चन्द्रशेखर राठौर,
श्री प्रेमदीप शाह, श्री एस.के. भदकारिया, श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री काजल पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे,
अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ श्री जगदीश विश्वकर्मा, सचिव जिला अधिवक्ता संघ श्री शैलेन्द्र जोशी, डिफेंस काउंसिल्स, अधिवक्तागण एवं जिला न्यायालय और जिला प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

