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हरदा में 6 माह में भी नहीं मिली आरटीआई की चाही गयी जानकारी ! आवेदक ने कलेक्टर को शिकायत की 

हरदा । सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हरदा के एक आवेदक को करीब 6 माह में भी जानकारी उपलब्ध न हो पाई है। जबकि अपीलीय अधिकारी न्यायालय अपर कलेक्टर हरदा ने आवेदक के पक्ष में निर्णय दिया है। आवेदक कितिन अग्रवाल ने 24 जुलाई 2026 को हरदा कलेक्टर को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर एक पत्र लिखा है।

◆ क्या चाही थी जानकारी – 

आवेदक कितिन अग्रवाल ने अनुविभागीय अधिकारी हरदा कार्यालय में 16 फरवरी 2026 को लोक सूचना अधिकारी से हरदा स्थित राजधानी कालोनी के विकास की अनुमति व संलग्न दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि सम्बंधित जानकारी चाही थी। जो उन्हें लोक सूचना अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व प्रकरण में से एक आंशिक भाग बताकर अभिलेख की स्पष्ठ जानकारी न होने के आधार पर तथा भू राजस्व संहिता का व पृथक शुल्क जमा करने का उल्लेख कर आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

आवेदक ने हरदा की राजधानी कालोनी के विकास की अनुमति राजस्व प्रकरण क्रमांक 2973/प्रवाचक-1अविअ/2019 ग्राम हरदा खास मप्र दिनांक 4/11/2019 रहवासी कॉलोनी को दी गयी अनुमति एवं संलग्न दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय हरदा में लोक सूचना अधिकारी से चाही थी।

◆ प्रथम अपीलीय आदेश- 

15 जून 2026 को उक्त प्रकरण हुई अपील पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आवेदक को आदेशित किया कि – वे लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में चाहे गयेअभिलेख/राजस्व प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात नकल आवेदन प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

 

इस आदेश के बाद 9 जुलाई 2026 को अपर कलेक्टर को पत्र लिखकर आवेदक कितिन अग्रवाल ने कहा कि अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश के आलोक में वे कई बार लोक सूचना अधिकारी कार्यालय गए लेकिन अपीलीय आदेश होने के बावजूद उन्हें अभिलेख/राजस्व प्रकरण का अवलोकन नहीं कराया गया। उन्होंने लोकसूचना अधिकारी को पत्र भी लिखा।

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◆ कलेक्टर को लिखा पत्र – 

24 जुलाई 2026 को कलेक्टर हरदा पत्र लिखकर आवेदक कितिन अग्रवाल ने समस्त जानकारी से अवगत कराते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया ।

 

◆ रजिस्ट्री में विकास की अनुमति का उल्लेख –

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग द्वारा रजिस्टर्ड पत्र में राजधानी कालोनी के कालोनाईजर द्वारा बिंदु 7 में स्पष्ठ उल्लेख है :

– यह कि कालोनी के विकास की अनुमति अनु.वि. अधि. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 2973/प्रवाचक-1 अ.वि.अ., ग्राम हरदा खास मध्यप्रदेश दिनांक 04/11/2019 से प्राप्त कर ली गयी है।

 

आज 7 अगस्त 2026 को खबर लिखे जाने तक इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना आवेदक को नहीं मिली है।

सूचना का अधिकार अधिनियम से खिलवाड़ और हीला हवाला से अब एक सवाल उठता है कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है या नहीं ? यदि यहां नहीं है तो पंजीयक कार्यालय से कालोनी के विकास की अनुमति का पत्र उपलब्ध कराया जावे। क्योंकि रजिस्ट्री में स्टाम्प पर विकास की अनुमति प्राप्त कर लेने का स्पष्ठ उल्लेख है। अथवा यह पत्र सम्बंधित कालोनाईजर से लिया जाकर आवेदक को उपलब्ध कराया जावे। कहीं और उपलब्ध न होने की स्थिति में आरटीआई एक्ट के तहत कार्रवाई की जावे।