jhankar
ब्रेकिंग
हनीफाबाद स्कूल में प्लास्टर गिरने से घायल छात्रा प्रियांशी से मिलने पहुंचे कलेक्टर मूंग उपार्जन को लेकर किसान उग्र, विधायक निवास के बाहर किया प्रदर्शन , विधायक ने कहा - मुख्यमंत्री से... हरदा में किसानों का उग्र आंदोलन: मूंग खरीदी और ई-टोकन व्यवस्था के विरोध में नेशनल हाईवे जाम, पहले दि... मांधाता के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सैनिक भीम सिंह गुर्जर को मिली बड़ी जिम्मेदारी भाजपा सैनिक प्... 15 जुलाई को MP में अपराध और दुर्घटना की ताजा खबरें टीकमगढ़: पीडीएस के गेहूं में निकली सिर की हड्डी, हड़कंप के बाद दुकान सील जयपुर: 7 लाख में मां की सुपारी देकर बेटी ने रच दी हत्या की साजिश, पुलिस ने खोली परतें हरदा: अवैध मड पंप पर सिर्फ ₹5000 का जुर्माना, अमर रोचलानी ने उठाए सवाल, बोले- पूरे तंत्र की हो निष्प... मुरैना: "साली को घुमाने" के शक में जीजा को पेड़ से बांधकर बेल्ट और डंडों से पीटा, पत्नी के सामने दी ... हरदा हलचल- 15.07.2026 बुधवार हरदा जिले की प्रमुख खबरों की झलकियां

Maternity Assistance Scheme: प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 16,000 रुपए देखें पूरी जानकारी

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रसूति सहायता योजना प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान करती है। आज के आर्टिकल में प्रसूति सहायता योजना से जुड़ी जानकारी प्रदान की जा रही है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसूति सहायता योजना के तहत महिलाओं को गर्भावस्था एवं बच्चों के जन्म के उपरांत 16000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। यह पैसा विभिन्न चरणों में महिलाओं के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाता है।

प्रसूति सहायता योजना का लाभ केवल राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली संबल कार्ड धारी महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं। योजना के तहत महिलाओं को बच्चों के जन्म के उपरांत ₹16000 प्रदान किए जाते हैं गर्भावस्था के दौरान ₹6000 का भुगतान किया जाता है। बाकी राशि बच्चों के जन्म के बाद महिला के बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।

प्रसूति सहायता योजना के लिए जरूरी पात्रता –

1. प्रसूति सहायता योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं को प्रदान किया जाता है।
2. महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. महिला के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
4. संबल कार्ड धारी महिला योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
5. आवेदक महिला का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
6. परिवार का कोई सदस्य शासकीय नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

योजना में लगने वाले जरूरी दस्तावेज –

- Install Android App -

1. महिला का आधार कार्ड
2. पति का आधार कार्ड
3. वोटर कार्ड
4. पैन कार्ड
5. बैंक पासबुक
6. मूल निवासी प्रमाण पत्र
7. आंगनवाड़ी कार्ड
8. मोबाइल नंबर

प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –

राज्य की महिलाएं अपने नजदीकी के आंगनवाड़ी कार्यालय एवं महिला बाल विकास कार्यालय जाकर योजना के तहत आवेदन फार्म जमा कर लाभ प्राप्त कर सकती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा भी योजना के लिए आवेदन फार्म जमा किए जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के आवेदन फार्म आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जमा कर लिए जाते हैं एवं सभी जरूरी प्रक्रियाओं के पूरे हो जाने के बाद महिला के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा योजना की राशि का भुगतान कर दिया जाता है।

______________

यह भी पढ़े –

अपडेट खबरों के लिए हमारे whatsapp चैनल को फ़ॉलो करें –