हरदा: हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर तीन अधिकारियों पर आर्थिक शास्ति अधिरोपित की है।
कार्रवाई इस प्रकार है:
नायब तहसीलदार हरदा, भगवानदास तमखानिया पर 3 आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं करने पर ₹3,000 की शास्ति।
तहसीलदार रहटगांव, देवशंकर धुर्वे पर 5 आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं करने पर ₹2,500 की शास्ति।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिराली, जयंत वर्मा पर 1 आवेदन का समय पर निराकरण नहीं करने पर ₹500 की शास्ति।
कलेक्टर ने आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को 7 दिवस के भीतर चालान के माध्यम से शास्ति राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

