राशन कार्ड योजना से राशन प्राप्त करने के लिए, आपको अपने घर के सदस्यों के नामों को राशन कार्ड में जोड़ना होता है। अगर आपके घर में किसी नए बच्चे का जन्म हुआ हैं, तो इस बच्चे का नाम आपके राशन कार्ड में जोड़ना जरूरी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने नए बच्चों के नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा शुरू की है। इससे आप बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपने राशन कार्ड में नए जन्मे बच्चे का नाम जोड़ सकते हैं। आगे आर्टिकल में हम आपको इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे।
नए जन्म लिए बच्चो का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन फार्म जमा करना होगा। लेकिन इससे पहले, जिस बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है, उस बच्चे के सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे। डॉक्यूमेंट के बिना राशन कार्ड में नाम नही जोड़ा जा सकता है। बच्चों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता लगेगी, और यह दस्तावेज कैसे और कहां से प्राप्त किए जा सकते है, इसकी पूरी जानकारी आगे प्रदान की जाएगी।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया –
अपने बच्चों का नाम राशन कार्ड में ऑनलाइन जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है।
1. राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले, आपको अपने राज्य की खाद्य पोर्टल या सीएससी सेंटर पर जाना होगा।
2. वहां, आपको ऑनलाइन वेब पोर्टल खोलना होगा और एक आवेदन फॉर्म भरना होगा।
3. इस फॉर्म में मुखिया का नाम, राशन कार्ड नंबर, पता आदि जानकारी भरनी होगी।
4. जिस बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है, उसका पूरा नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और आधार नंबर भरना होगा।
5. आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
6. आपको ऑनलाइन आवेदन नंबर मिलेगा, जिसे ध्यान से नोट करें।
7. आवेदन की जांच के बाद, बच्चों का नाम राशन कार्ड में सफलतापूर्वक जोड़ दिया जाएगा।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया –
राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए, आपको ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन करने का अवसर मिलता है।
1. ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने निकटतम राशन दुकान या खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
2. यदि आप चाहें तो आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग पोर्टल पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
3. जब आप आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको उसमें मुखिया का नाम, राशन कार्ड नंबर, पता आदि जानकारी भरनी होगी।
4. इसके साथ ही, आपको अपने बच्चों के नाम, जन्मतिथि और आधार कार्ड नंबर भी सही से भरना होगा।
5. फॉर्म भरने के बाद, आपको नीचे मुखिया के हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता होगी।
6. इसके बाद, सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
7. जब फॉर्म तैयार हो जाए, तो आपको इसे संबंधित खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी के पास जमा करना होगा।
8. जमा करने के बाद, आपको पावती लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आवेदन फॉर्म जमा किया जाएगा, तो आपके आवेदन की जाँच की जाएगी।
9. यदि जाँच में सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो बच्चों का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।
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