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RBI: 30 सितंबर से लागू होंगे Credit और Debit कार्ड के नए नियम

Credit And Debit Card Rules: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं। RBI द्वारा किए जाने वाले ये बदलाव 30 सितंबर से लागू होंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए परेशानी से बचने के लिए इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। Covid-19 महामारी की वजह से क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों को समय मिल गया, अन्यथा ये नियम तो पहले ही लागू होने वाले थे।

ग्राहकों को अब अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। ग्राहकों को इसके लिए आवेदन करने पर ही यह सर्विस मिलेगी।

RBI ने बैंकों से कहा कि Debit और Credit कार्ड जारी करते वक्त ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसके अनुसार, यदि आवश्यकता नहीं है तो ATM से पैसे निकालते वक्त और POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें।

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ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान की गई हैं कि वे कभी भी अपने कार्ड पर विदेशी ट्रांजेक्शन की सुविधा ले सकते हैं। अपने कार्ड पर कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने या हटाने का अधिकार भी ग्राहक को प्रदान किया गया है।

ग्राहक दिन में किसी भी वक्त अपने ट्रांजेक्शन की लिमिट को बदल सकता है। अब आप मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM मशीन या IVR के जरिए कभी भी अपने कार्ड की लिमिट बदल सकते हैं।

ये नियम जनवरी में बना दिए गए थे, लेकिन लागू नहीं हो पाए थे। कोरोना महामारी की वजह से ये बदलाव अब 30 सितंबर से लागू होंगे।