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चेक बाउंस के प्रकरणों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन इस माह की 18 जुलाई और 21 नवंबर को

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, म.प्र. हाईकोर्ट और संरक्षक-प्रमुख, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 18.07.2026 और 21.11.2026 को धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881) के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

इस विशेष लोक अदालत में चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र एवं सरल तरीके से निराकरण किया जावेगा। पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक व्यय से राहत मिलेगी तथा आपसी सहमति से विवाद का स्थायी समाधान प्राप्त होगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा ने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण कराएं तथा लोक अदालत का लाभ उठाएं।

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उक्त विशेष लोक अदालतों के संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिला मुख्यालय हरदा में पदस्थ न्यायिक अधिकारी श्री जयदीप सिंह, विशेष न्यायाधीश को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। उक्त विशेष लोक अदालत की तैयारियों एवं ऐसे मामलों की पहचान करने के संबंध में न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है।

प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय, हरदा पर दो एवं तहसील न्यायालय टिमरनी व खिरकिया हेतु एक-एक लोक अदालत खण्डपीठ गठित की गई है।

न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह-प्रयास किये जाने हेतु नोटिस जारी किए जा रहे है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय या कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते है।