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हरदा : आदिवासी नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

मकड़ाई समाचार हरदा। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि पुलिस थाना छीपाबड़ के अपराध क्रमांक 364/21 अंतर्गत धारा 363,366,376(२)(n) आईपीसी व एससीएसटी एक्ट के मामले में दिनांक 03/08/21 को नाबालिक पीड़िता अपने घर से बिना बताए कही चली गई। जिसकी गुमशुदगी की शिकायत उसके पिता ने थाना छीपाबड़ में की पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए खोजबीन शुरू कर दी तो पता चला कि आरोपी राहुल पिता दिनेश पाल उम्र 22 साल निवासी ग्राम बाला गांव तहसील जिला हरदा द्वारा नाबालिक बालिका से फोन पर दोस्ती करके बहला फुसलाकर ले गया था। ओर का शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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पुलिस ने आरोपी से पीड़िता को 5/08/21 को दस्तयाब कर 06/08/21 को उसके पिता को सुपुर्द कर 07/8/21 को आरोपी राहुल पाल को गिरफ्तार कर न्यायाल में पेस किया तब से जेल में निरुद्ध हे। आरोपी की जमानत पर पाक्सो कोर्ट हरदा में सुनवाई हुई शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने द्वारा जमानत पर घोर विरोध किया। विशेष न्यायधीश पॉक्सो दिनेश कुमार सिंग द्वारा आरोपी राहुल पाल को जमानत देने से इंकार कर दिया ओर आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन 28/09/21 को निरस्त कर दिया।