कलेक्टर वर्मा ने जारी किया आदेश
हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार हरदा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य अथवा त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति, झांकी, ताजिऍं आदि स्थापित नहीं किये जायेंगे। सर्व संबंधित अपने-अपने घरों में पूजा एवं उपासना करेंगे। धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर एक समय में पॉंच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो, साथ ही इन स्थानों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किये जाने का आदेश दिया गया है। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम दस-दस व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में दस व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 10 व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

