हरदा – भारतीय स्टेट बैंक शाखा टिमरनी द्वारा रबी सत्र 2021-22 के 833 किसानों की फसल बीमा राशि के लिए पोर्टल पर एन्ट्री नहीं की गई थी, जिस कारण ये किसान फसल बीमा राशि से वंचित रह गये थे, जिनमें से लगभग 50 कृषकों ने उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज किया था, इन्हीं प्रकरणों में आयोग द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार किसानों को फसल बीमा की राशि भारतीय स्टेट बैंक शाखा टिमरनी द्वारा ही दी जाएगी। इसमें बीमा कंपनी की कोई गलती नहीं मानी गई है। यह आदेश आयोग के मान0 अध्यक्ष/ न्यायाधीश जे.पी. सिंह एवं मान0 सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि बीमा राशि उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज किया था, शेष किसान जिन्हें अभी तक बीमा राशि नहीं मिली है, वे अभी भी उपभोक्ता आयोग में अपना प्रकरण दर्ज करा सकते हैं।
आयोग ने अपने दिये गये आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संशोधित के कंडिका क्रमांक 35.5.2.7 के अनुसार संबंधित बैंक को नियत समय के भीतर प्रीमियम, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर बीमा अधिसूचित फसलवार सुनिश्चित करना चाहिए। यदि संबंधित बैंक या उनकी शाखाएॅ बीमा योजना के अंतर्गत अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल होती है तो फसलों का बीमा कवरेज से वंचित किसानों के दावों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व उन पर होता है। आयोग में दर्ज सभी प्रकरणों में बहस हो चुकी है।
, आयोग द्वारा 3 प्रकरणों में अंतिम आदेश दिया गया है, शेष प्रकरणों में भी शीघ्र ही आदेश होने की संभावना है। आयोग के आदेश के अनुसार ग्राम कुही के किसान ओंकारसिंह पिता जगन्नाथ राजपूत को 60000/-, इसी ग्राम के राकेश पिता प्रेमसिंह तोमर को 35000/- तथा ग्राम गोंदागांवखुर्द की पुष्पाबाई पति जगदीश चैहान को 44000/- मिलेंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर बैंक को ब्याज भी देना होगा।

