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Big news Harda : पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जाने किस गांव का था मामला

हरदा। जिले के छिपाबड़ थाना के अंतर्गत ग्राम जयमलपुरा में 7 अप्रैल की रात को एक महिला की लकड़ी से पीट पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक महिला के बेटे ने 8 अप्रैल की सुबह अपने मामा को फोन कर घटना की जानकारी दी। उसके बाद छिपाबड थाने की पुलिस टीम ने गांव जाकर पंचनामा बनाकर शव पीएम को खिरकिया अस्पताल भेजा था। प्रथम दृष्टया ही पूरा मामला हत्या का लग रहा था। पुलिस ने आसपास लोगो से पूछताछ की। उसके बाद महिला के पति पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया था।

उक्त मामले में अब कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने लकड़ी से पीट-पीटकर हत्या के आरोपी पति के आजीवन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 5 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।

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जिला लोक अभियोजक संजय गौर ने बताया जयमलपुरा निवासी काशीराम पिता बाबूलाल कोरकू 45 साल और उसकी पत्नी रामबती बाई अपने परिवार के साथ खेत में बने टप्पर में रहते थे। पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। इसमें काशीराम पत्नी के साथ लकड़ी से मारपीट करता था।

7 अप्रैल 2022 को काशीराम ने पत्नी रामबती के साथ लकड़ी से मारपीट की, इसमें उसकी मौत हो गई। 8 अप्रैल की सुबह मृतका रामबती बाई के बेटे कलिराम ने उसके सांवलखेड़ा निवासी मामा को मोबाइल पर कॉल कर बताया कि मां की मौत हो गई है, वह तत्काल पहुंचा। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पति काशीराम के खिलाफ भादंवि की धारा 302 का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। प्रधान जिला न्यायाधीश शर्मा ने आरोप सिद्ध पाते हुए आरोपी को आजीवन कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की।