हरदा : भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में फोटो निर्वाचक नामावली के निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरूषोत्तम कुमार ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हरदा एवं टिमरनी के निर्देशन में बीएलओ द्वारा एसआईआर से पूर्व एवं वर्तमान में प्रचलित मतदाता सूची का मिलान कर एसआईआर के दौरान काटे गए मतदाताओं की जानकारी संकलित की जाएगी।
संकलित जानकारी के आधार पर बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि सूची में उल्लेखित किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाने हेतु पात्र पाया जाता है, तो उसका नाम पुनः फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अब वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान करने का घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दिनांक 01 जनवरी 2027 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाता भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे।
कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ को अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय अथवा तहसील कार्यालय में जमा करा सकते हैं। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरदा ने इस कार्य में बूथ लेवल अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

