हरदा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 आरोपियों को 6-6 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार आरोपी किशन पिता मोहनलाल देवड़ा निवासी इतवारा बाजार टिमरनी और वीरू उर्फ वीरसिंह पिता रमेश राजपूत निवासी ग्राम बारजा हाल निवासी वार्ड क्रमांक 3 टिमरनी को 6-6 माह के लिये जिला बदर किया गया है। इस अवधि में ये तीनों आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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