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हरदा : एडवोकेट को समय सीमा में सूचना के अधिकार में नही मिली जानकारी। कलेक्टर ने ADM को जारी किए आदेश निशुल्क समय सीमा में जानकारी दे।

हरदा : सूचना के अधिकार अधिनियम की भी कई जगह धज्जियां उड़ाई जाती है। कई बार अधिकारी गुमराह करते है। ओर जानकारी देने से बचते है। ऐसा ही एक मामला हरदा जिला मुख्यालय पर सामने आया जहा। समय सीमा पर जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक ने अपीलीय अधिकारी को आवेदन किया। जिसमे अपीलीय अधिकारी स्वयं कलेक्टर महोदय थे। उन्होंने तुरंत आवेदक को जानकारी देने एडीएम को आदेशित किया है।

क्या है पूरा मामला –

कलेक्टर ने एडीएम के आदेश एडवोकेट नमन शर्मा के सूचना के अधिकार आवेदन को स्वीकार करते हुए अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन को प्रति प्रदान करने हेतु आदेश पारित किये।

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सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एडवोकेट नमन शर्मा ने अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन के यहाँ विशेष विवाह अधिनियम के प्रकरणों की जानकारी चाही थी, जिसे अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन द्वारा नहीं दी गई, एडवोकेट नमन शर्मा ने जिसकी अपील अपीलीय अधिकारी कलेक्टर आदित्यसिंह को की, जो स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी कलेक्टर आदित्यसिंह ने अपील स्वीकारते हुए अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन गोड़ा को 10 दिन के अन्दर एडवोकेट नमन शर्मा को निःशुल्क सौंपे जाने के आदेश पारित किये। एडवोकेट नमन शर्मा ने आम जन को भी विधिक और कानूनी जानकारी होना चाहिए सूचना के अधिकार अधिनियम को आम जन के लिए एक सशक्त माध्यम बताया।

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