हरदा : जिले के रहटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दूध कच्छ में डेढ़ साल पहले एक युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। मृतक युवक ने आरोपी के परिवार के लोगो को बहन को मोबाइल पर मैसेज करने से मना किया था। उसके बाद आरोपियों को युवक की ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने युवक को मौत के घाट उतार दिया।
बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दुधकच्छ के रहने वाले जितेंद दामाडे की हत्या के आरोपी तीन भाइयों और उनके माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी विनोद अहिरवार ने बताया कि 28 दिसंबर 2022 को रहटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दुधकच्छ में रहने वाली रुकमणी बाई पति आनंद राम दमाड़े ने रहटगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कि रात में परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे।
बेटा जितेंद्र दमाडे (20) खाना खाने के बाद बाहर घूम रहा था। गांव के ही रहने वाले युवक ने बताया कि उनके घर के पास रहने वाले विशाल, संजय, अनिल तीनों पिता माणकचंद्र डोंगरे, माणकचंद पिता देवकरण डोंगरे एवं उसकी पत्नी रामबाई दराती लेकर बेटे के साथ मारपीट कर रहे हैं। वह खून से सना जमीन पर पड़ा हुआ है।
मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाए जाने पर भादवि की धारा 148, में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एक एक हजार रुपए के अर्थदंड व 302 भादवि में आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड एवं धारा 147 भादवि में 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच पांच सौ रुपए के अर्थदंड से एवं आरोपी विशाल डोंगरे को धारा 25 ख आयुध अधिनियम में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।