ब्रेकिंग
बागेश्वर बालाजी सुंदरकांड की शानदार प्रस्तुती पर झूम उठे श्रोतागण बड़ी डकैती की योजना बना रहे बदमाशो को राणापुर पुलिस ने दबोचा व अवैध हथियार और बाइक जब्त की! Big breaking news: टिमरनी:अवैध रेत चोर माफिया के हौसले बुलंद, छापामार कार्यवाही करने पहुंची राजस्व ट... कमलनाथ मुख्‍यमंत्री होते तो आज किसानों का कर्जा माफ हो जाता!  कर्जमाफी जैसे कई फैसलों से कमलनाथ ने ... हरदा की मातृ शक्ति द्वारा भव्य भारत भक्ति यात्रा निकाली जलाधारी मंदिर में मूर्तियां खंडित, असामाजिक तत्वों ने की थी तोड़फोड़,पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट हिं... हरदा: ग्रामीणों की समस्याओं का अब उनके ‘गांव की चौपाल’ में ही होगा निराकरण: कलेक्टर श्री जैन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई: याचिकाकर्ता के वकीलों ने धारा 3 डी पर उठाए स... आपरेशन सिन्दूर मे उपयोग अस्त्र के बारे में राहुल गांधी के सवाल पर भड़के भाजपा नेता हंडिया : पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आज हुआ समापन

Harda Big News: युवक की दराती से गला काटकर हत्या मामले में 5 लोगो को आजीवन कारावास की सजा

हरदा : जिले के रहटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दूध कच्छ में डेढ़ साल पहले एक युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। मृतक युवक ने आरोपी के परिवार के लोगो को बहन को मोबाइल पर मैसेज करने से मना किया था। उसके बाद आरोपियों को युवक की ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने युवक को मौत के घाट उतार दिया।

बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दुधकच्छ के रहने वाले जितेंद दामाडे की हत्या के आरोपी तीन भाइयों और उनके माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी विनोद अहिरवार ने बताया कि 28 दिसंबर 2022 को रहटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दुधकच्छ में रहने वाली रुकमणी बाई पति आनंद राम दमाड़े ने रहटगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कि रात में परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे।

- Install Android App -

बेटा जितेंद्र दमाडे (20) खाना खाने के बाद बाहर घूम रहा था। गांव के ही रहने वाले युवक ने बताया कि उनके घर के पास रहने वाले विशाल, संजय, अनिल तीनों पिता माणकचंद्र डोंगरे, माणकचंद पिता देवकरण डोंगरे एवं उसकी पत्नी रामबाई दराती लेकर बेटे के साथ मारपीट कर रहे हैं। वह खून से सना जमीन पर पड़ा हुआ है।

मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाए जाने पर भादवि की धारा 148, में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एक एक हजार रुपए के अर्थदंड व 302 भादवि में आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड एवं धारा 147 भादवि में 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच पांच सौ रुपए के अर्थदंड से एवं आरोपी विशाल डोंगरे को धारा 25 ख आयुध अधिनियम में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।