jhankar
ब्रेकिंग
हरदा में भाजपा कार्यालय के पीछे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास मिला पटाखों का भंडार, पुलिस ने किए ज... आज 18 अक्टूबर 2026 - नवरात्रि का 8वां दिन है, आज माँ महागौरी की पूजा होगी MP में मौसम के दो रंग, हरदा-नर्मदापुरम में तेज धूप तो 21 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट सनातन धर्म में शस्त्र पूजन दशहरे का सबसे मुख्य अनुष्ठान है जात्राखेड़ी में सरकारी ट्यूबवेल से हटाया निजी मोटर का कब्जा, लगाया हैंडपंप सोनलताई में बुजुर्ग ने घर पर फांसी लगाकर दी जान, मजदूरी से लौटे परिजनों ने देखा शव बड़ी खबर : चित्तौड़गढ़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, हरदा से जुड़े तार; 9 आरोपी गिरफ्तार, 2 न... पिनेकल एकेडमी में नवदुर्गा पूजन कर हुआ कन्याभोज, कन्याओं ने किया गरबा नृत्य संपर्क शिविर में राहुल सिंह राजपूत को मात्र 5 रुपये में मिला पंप कनेक्शन विद्युत संबंधी सेवाओं हेतु ‘संपर्क अभियान’ शिविरों का हुआ आयोजन

Harda News: 9 सितम्बर को आयोजित होगी लोक अदालत, विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं को देगी छूट

हरदा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 9 सितंबर शनिवार को जिला न्यायालय परिसर हरदा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वॉट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक प्रकरण, जिनमें कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि अधिकतम 50 हजार रुपए तक है, को शामिल कर निराकरण किया जावेगा। इसी श्रेणी के ऐसे प्रकरण, जो कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर हैं, अर्थात् अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उनमें, कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं निर्धारण आदेश में दी गई समयावधि में भुगतान न करने पर लगाये गये चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट निर्धारित नियम एवं शर्तों के तहत दी जावेगी ।

- Install Android App -

        विद्युत वितरण कंपनी के महा प्रबंधक ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में, ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन हैं, में, कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं निर्धारण आदेश में दी गई समयावधि में भुगतान न करने पर चक्रेवृद्धि दर अनुसार लगाये गये ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट नियम एवं शर्तो के तहत दी जावेगी । महाप्रबंधक जिला हरदा ने सभी उपभोक्ताओं से  इस नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है।
      महाप्रबंधक विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष देय आकलित राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में विद्युत चोरी और विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के मामले में केवल एक ही बार छूट दी जाएगी। जो उपभोक्ता इस तरह की छूट पिछली लोक अदालत में ले चुके हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। आगामी 9 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में दी जा रही छूट सिविल दायित्व राशि 50 हजार रुपए तक के प्रकरणों के लिए सीमित होगी।