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नर्मदा के घाटों पर स्नान और नौकायन प्रतिबंधित

हरदा। नर्मदा घाटी में भारी वर्षा के चलते नर्मदा नदी एवं सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ एवं जनहानि की आशंका को देखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी हरदा अशोक कुमार डेहरिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नर्मदा घाटों पर स्नान एवं नौकायन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि नर्मदाघाटी में स्थित मंडला, अनूपपुर, नर्मदापुरम सहित अन्य जिलों में भारी वर्षा के कारण नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में नदी कभी भी खतरे के निशान तक पहुंच सकती है। नर्मदा घाटों पर स्नान एवं नौकायन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से जनहानि की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

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एसडीएम ने आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारियों तथा संबंधित अधिकारियों को घाटों पर निगरानी रखने और आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला होमगार्ड कमांडेंट को नर्मदा घाटों पर स्पीड बोट सहित एसडीआरएफ के जवान एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही जनपद पंचायत हरदा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नर्मदा घाट के समीप स्थित ग्राम पंचायतों के सचिव एवं सहायक सचिवों के माध्यम से आदेश की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी हंडिया तथा थाना प्रभारी हंडिया को भी सतत निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश 11 अगस्त 2026 को जारी किया गया है।