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Crime News : 7 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को अंतिम सांस तक… कारावास

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 जबलपुर। जिले के सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय रश्मिना चतुर्वेदी चतुर्थ अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नरसिंहपुर ने सुनाया निर्णय। सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपित को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय रश्मिना चतुर्वेदी चतुर्थ अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नरसिंहपुर द्वारा ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपित बड्डू उर्फ राजा ठाकुर उम्र 22 साल निवासी जमुनिया थाना महाराजपुर जिला सागर को अलग-अलग धाराओं में तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

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मामला यह है कि स्टेशनगंज थाना क्षेत्र के एक मैरिज लान में तीन मई 2022 की रात एक परिवार विवाह कार्यक्रम में आया था। जिसके साथ आरोपित भी था। आरोपित उक्त परिवार में कार्य करता था। सात वर्षीय मासूम के साथ एक खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसकी हत्या करने के बाद शव को गुड़ भट्टी के पास पड़े गन्ने के छोता अर्थात पिराई के बाद शेष बचने वाले गन्ने के अवशेष के ढेर में दबा दिया।पुलिस ने स्वजनों की शिकायत के बाद मामले की जांच करते हुए आरोपित को ग्राम भैंसा में दबोच लिया। चार मई 2022 को आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी में खोजकर नियमित अनुसंधान कराकर जब्‍त प्रदर्श बायो एवं डीएनए परीक्षण के लिए एफएसएल भेजे गए