हरदा : टिमरनी तहसील के ग्राम बाजनियाँ के किसान दीपचंद जाट की थ्रेशर बार-बार खराब होने पर थ्रेशर विक्रेता व थ्रेशर निर्माण कम्पनी द्वारा थ्रेशर सुधराई, रोटर घुमाने वाला मेन साफ्ट बदलने तथा वाद व्यय सहित 36500/- का भुगतान किसान को किया जायेगा, इसके अलावा 3 किसानों को फसल बीमा राशि देने के आदेश भी दिये गये हैं। यह आदेश आयोग के माननय अध्यक्ष/न्यायाधीश श्री जे.पी.सिंह एवं माननीय सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि बाजनियाँ के किसान ने टिमरनी की माँ नर्मदा मशीनरी एवं कृषि यंत्रों के विक्रेता व न्यू विश्वकर्मा एग्री पक्र्स डिफेन्स पंजाब, जो कि थ्रेशर निर्माण कम्पनी है, इनसे मल्टीक्राॅप थ्रेशर खरीदा था, मगर थ्रेशर में बार-बार बिगड़ने की शिकायत आने लगी तथा किसान का कृषि कार्य प्रभावित होने लगा। किसान द्वारा थ्रेशर विक्रेता से अपना थ्रेशर सुधरवाया, मगर इसके बाद भी शिकयत दूर नहीं हुई तथा किसान को थ्रेशर का मेन साफ्ट स्वयं बदलाना पड़ा। किसान द्वारा उपभोक्ता आयोग में शिकायत की गई तब आयोग द्वारा किसान के पक्ष में उपरोक्त आदेश दिया गया। इसके अलावा ऊडाॅ के किसान संतोष पिता शिवलाल गुर्जर को फसल बीमा राशि के पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा 75581/-, ग्राम मक्तापुर के किसान रामकृष्ण पिता गेंदालाल गुर्जर को बैंक आॅफ इंडिया खिरकिया द्वारा 25318/- एवं ग्राम बाबड़िया तह. सिराली के किसान भगवानसिंह पिता देवीसिंह राजपूत को भारतीय स्टेट बैंक खिरकिया द्वारा 12866/- फसल बीमा राशि देने के आदेश माननीय आयोग द्वारा दिये गये है। इसमें किसानों की मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 30 दिन में भुगतान नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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