पहला 6 तक, दूसरा 7 से 10 व तीसरा 11 से 15 नवम्बर के बीच प्रकाशित कराना होगा
हरदा / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देषों के पालन में सभी प्रत्याशियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ अपने विरूद्ध दर्ज अपराधों की विस्तार से जानकारी निर्धारित प्रपत्र में देना होगी। साथ ही सभी अभ्यार्थियों को 3 अलग अलग दिन क्षेत्रीय समाचार पत्रों में अपने पर दर्ज अपराधों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र सी-1 में घोषणा के माध्यम से देने संबंधी विज्ञापन प्रसारित कराना होगा। समाचार पत्रों में यह विज्ञापन 12 से अधिक बड़े आकार के फोन्ट में छपवाना होगा। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि यह विज्ञापन नाम वापसी के दिनांक से 4 दिवस की समय सीमा में अर्थात 2 से 6 नवम्बर के बीच पहली बार प्रकाशित कराना होगा, इसके बाद दूसरी बार 7 से 10 नवम्बर के बीच तथा तीसरी बार 11 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच प्रकाशित कराना होगा।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 17 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
