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हरदा/टिमरनी : डीजे वाले बाबू का डीजे वाहन पुलिस ने जब्त कर थाने में किया खड़ा, तेज आवाज में बजाया डीजे, FIR दर्ज

टिमरनी : बीती रात टिमरनी पुलिस ने कस्बा भ्रमण के दौरान डीजे संचालक का वाहन जब्त कर उनके ऊपर केस दर्ज किया है । पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात एक बारात मंडी नाका के पास से निकल रही थी वहा बहुत तेज आवाज मे डी.जे से संगीत बजा कर कुछ लोग बारात निकाल रहे है। उसी समय टिमरनी पुलिस का वाहन भ्रमण कस्बा से होकर गुजरा।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखने पर न्यू इंडिया डी.जे. का ड्रायवर मंडी नाका टिमरनी पर अपने वाहन 407 ट्रक क्रमांक – MP 04 GA 2557 पर बक्से बांध कर तेज आवाज मे बजा रहा है। जो मंडी नाका टिमरनी के सामने वाहन को रोक कर उक्त डी. जे वाहन चालक से विधिक अनुमति के संबंध मे पूछा जो नही होना बताने पर बीती रात्रि 10/15 बजे राहगीर वहीद पिता बाबू शाह उम्र 58 साल व अंकित सांखला पिता लेखराम उम्र 29 साल नि टिमरनी के समक्ष वाहन के ड्रायवर से नाम पता पूछा जो मुस्तकिम खां पिता हकिम खान उम्र, 37 साल निवासी जैन मंदिर के पास टिमरनी का होना बताया जो डी.जे बजाने का वैध अनुमति पूछने पर अनुमति नही होना बताया गया ।

मध्य प्रदेस कोलाहल नियंत्रण अधिनयम का अनुपालन नही करने पर से मौके पर जप्ती पत्रक के -08 डी. जे बक्से और डी. जे की मशीन दिनाँक 04/02/24 के रात्रि 10/30 बजे जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी ड्रायवर मुस्तकीम का कृत्य धारा – म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7/15 के तहत दण्डनीय असंज्ञेय अपराध घटित करना पाया जाने से इस्तगाशा क्र. 01/24 धारा म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7/15 का तैयार किया गया तथा वाहन के दस्तावेज पूर्ण न होने से धारा 56/192,66/192A, 146/196 मो.व्ही. एक्ट का ईजाफा कर वास्ते न्यायार्थ माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाता है।

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