हरदा : जिले में उर्वरक, बीज वपौध संरक्षण औषधि के विक्रय एवं भण्डारण प्रतिष्ठानों पर विक्रेताओं द्वारा विक्रय एवं भण्डारण से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्रदर्शित नहीं की जा रही हैं। उप संचालक कृषि श्री संजय यादव ने इस संबंध में विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि, 2 दिवस में विक्रय एवं भण्डारण प्रतिष्ठान दस्तावेज व्यवस्थित करें तथा आवश्यक जानकारियाँ जैसे लायसेंस, स्टॉक एवं विक्रय दर का प्रदर्शन अपने प्रतिष्ठानों पर कराएं, अन्यथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, बीज नियंत्रण आदेश 1983, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 के प्रावधानों के तहत आगामी कार्यवाही की जावेगी।
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